उत्तराखंड: चुनाव आयोग की बंदिशें कोरोना दिशा- निर्देशों में शामिल, जानिए क्या होंगी पाबंदियां

कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन की रोकथाम के लिए सरकार ने चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों के लिए लागू किए गए प्रतिबंध भी कोविड गाइडलाइन में शामिल किए हैं। मंगलवार रात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बाबत संशोधित गाइडलाइन जारी की। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु के अनुसार, अब चुनाव आयोग की ओर से प्रतिबंधित गतिविधियों पर उत्तराखंड में भी पूरी तरह से रोक रहेगी।

चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी प्रकार की रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई हुई है। इसके साथ ही, कई कड़े प्रावधान भी किए हैं। रैली-सभाएं प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही होंगी। उत्तराखंड में ऐसे 601 मैदान चिह्नित भी किए गए हैं। मुख्य सचिव के अनुसार, यह व्यवस्था बारह जनवरी से आगे नए आदेशों तक लागू रहेगी। दूसरी ओर, सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

10 बजे रात से सुबह छह बजे तक रहेगा कोविड कर्फ्यू 
कोविड कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। इसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसी प्रकार सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान-बाजार सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही खुलेंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र जरूरी रखा गया है। जिनके पास प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएएटी, आरएटी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही आने की अनुमति होगी।

इन पर रोक
दल या संभावित उम्मीदवार चुनावी रैलियां फिलहाल नहीं कर सकेंगे
इनडोर और आउटडोर बैठक में तय सीमा के अनुसार ही लोग आएंगे
चुनावी बैठकों में शामिल होने वालों को पार्टियां मास्क-सेनेटाइजर देंगी
सार्वजनिक सड़कों पर नुक्कड़  सभा और बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
रैलियां और सभाएं केवल प्रशासन की अनुमति से तय स्थानों पर होगी
प्रत्येक पांच वाहनों के बाद वाहनों के काफिले में दूरी बनाकर रखी जाएगी