गुजरात HC का आदेश, राज्य के सभी पुलिस थानों में लगाए जाएं सीसीटीवी

अहमदाबाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाए जाएं। साथ ही, जिनमें लगे हैं वे काम कर रहे है या नहीं इसकी एक रिपोर्ट सौंपें। हाई कोर्ट ने कहा कि एक घटना के चलते पुलिस की छवि खराब हो जाती है, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने एक महिला से दुर्व्यवहार करने वाले तीन पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंडपीठ ने दो पीड़ित महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहमदाबाद पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव को निर्देश देते हुए कहा था कि दिसंबर, 2019 को अहमदाबाद के एसजी हाइवे पुलिस चौकी के पुलिस निरीक्षक एएम राठौड व दो पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों को लेकर दो महिलाओं के साथ मारपीट की थी। पीड़ित महिलाओं ने इस घटना को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। इसकी पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

हाई कोर्ट ने इसलिए जताई नाराजगी

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई वर्चुअल हुई थी, जिसमें आरोपित पुलिसकर्मी पेय पदार्थ पीते नजर आए जिसको को लेकर अदालत ने पुलिसकर्मियों की इस हरकत को काफी गंभीरता से लिया था। पुलिस आयुक्त ने इन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, उसकी रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश की। जिसमें बताया गया कि इस घटना के सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सके हैं, चूंकि पुलिस थाने के सीसीटीवी बंद थे। अदालत ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए पुलिस विभाग को राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन पुलिस थानों में सीसीटीवी लगे हैं, वे कार्यरत हैं या नहीं उसकी अलग से रिपोर्ट मांगी है। गुजरात सरकार पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के साथ पुलिस थानों व चौराहों को सीसीटीवी से लैस करने को तत्पर है। पुलिसकर्मियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के सरकार ने बाडीकैम भी खरीदे हैं।