दिल्ली सरकार ने नई नीति के तहत शराब लाइसेंस की अवधि दो महीने के लिए बढ़ाई

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित शराब के थोक विक्रेताओं और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस में विस्तार से लाइसेंसधारियों को कोविड द्वारा अपने व्यवसाय पर प्रभाव और इसके कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी।

आबकारी विभाग ने दो आदेशों में कहा कि अलग-अलग श्रेणियों में आने वाले लाइसेंसधारी विस्तारित अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर भुगतान कर सकते हैं। 

नई आबकारी नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए थोक और खुदरा शराब बिक्री की विभिन्न श्रेणियों में लाइसेंस जारी किए गए थे। इन लाइसेंस की अवधि 31 मार्च को समाप्त होती है, जिसके बाद इनका नवीनीकरण कराना होता है।

विभाग ने अपने आदेश में कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबकारी नीति 2021-22 के तहत सभी मौजूदा L-15, L-16, L-17, L-19, L-20, L-21, L-28 और L-38 लाइसेंसों को आनुपातिक आधार या 15 मार्च से पहले भुगतान करने की स्थिति में दो महीने तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।

दिल्ली में कोविड की तीसरी लहर के कारण शराब की दुकानों के साथ-साथ शराब परोसने वाले बार और रेस्तरां को बंद करने का आदेश दिया गया था और जनवरी के मध्य में प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि, जैसे ही स्थिति में सुधार हुआ, शराब की दुकानें खोल दी गईं, जबकि बार और रेस्तरां आधे बैठने की क्षमता के साथ फिर से शुरू हो गए।

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पिछले साल नवंबर में खुदरा शराब की दुकानें खुलने के साथ शुरू हुई थी। नई नीति के तहत सरकार ने शहर भर में शराब की दुकानों के लिए 849 लाइसेंस जारी किए हैं।