जनधन अकाउंट वालों के लिए जरूरी खबर, जल्द करें ये काम! वरना होगा ये भारी नुकसान

PM Jan Dhan account: अगर आप भी जनधन अकाउंट खाताधारक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. जन-धन अकाउंट खाताधारकों के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसका पालन नहीं करने पर आपको 1 लाख 30 हजार रुपये का नुकसान हो सकता है. दरअसल, सरकार ने जनधन खाते से आधार को लिंक करने को कहा है. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया. 

कब मिलते हैं 1.30 लाख रुपये

सरकार की खास योजना जन धन योजना के अकाउंट होल्डर्स को कई सुविधाओं के साथ 1 लाख रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है. लेकिन अगर आपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. यानी इससे आपको एक लाख रुपये का नुकसान होगा. इसके अलावा इस अकाउंट पर आपको 30000 रुपये के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है. जो बैंक अकाउंट से आधार लिंक होने पर ही मिलता है. 

अकाउंट को आधार से ऐसें करें लिंक:-

1. आप बैंक जाकर भी अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं.
2. इसके लिए बैंक में आप आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी, अपना पासबुक ले जाएं. 
3. कई सारे बैंक अब मैसेज के जरिए भी खाते को आधार से लिंक कर रहे हैं.
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज बॉक्स में जाकर UID<SPACE>आधार नंबर<SPACE>खाता नंबर लिखकर 567676 पर भेज दे, आपका बैंक खाता आधार से जुड़ जाएगा.
5. ध्यान रहे कि अगर आपके आधार और बैंक दी गई मोबाइल नंबर अलग-अलग हैं तो लिंक नहीं होगा.
6. इसके अलावे आप अपने नजदीकी एटीएम (ATM) से भी अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं.

ये डॉक्युमेंट्स रखें साथ 

इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होन आवश्यक है. आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या PAN कार्ड, वोटर कार्ड, NREGA जॉब कार्ड, अथॉरिटभ्कि से जारी लेटर, जिसमें नाम, पता और आधार नंबर लिखा हो, गजेटेड आफिसर द्वारा जारी लेटर जिसपर खाता खुलवाने का अटेस्टेड फोटो लगा हो.

क्या है जन धन अकाउंट योजना?

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट पर ग्राहकों को 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है. ओवरड्राफ्ट की सुविधा का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है. इतना ही नहीं, इसके लिए PMJDY अकाउंट आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए. इस योजना के तहत पीएम मोदी का उद्देश्य हर परिवार के लिए एक बैंक खाता खोलने का था. जनधन योजना के तहत आप 10 साल से कम उम्र के बच्चे का खाता भी खुलवा सकते हैं.