राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द..

केंद्र सरकार ने कानून के कथित उल्लंघन के आरोप में गांधी परिवार से जुड़े गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) का विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई जांच के बाद हुई है।

जांच के बाद गृह मंत्रालय ने की कार्रवाई

एक अधिकारी ने बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए (FCRA) लाइसेंस उसके खिलाफ हुई जांच के बाद रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं।

1991 में की गई थी स्थापना

बता दें कि 1991 में स्थापित राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) ने 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांगता सहायता आदि सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन वेबसाइट के अनुसार, संगठन ने शिक्षा क्षेत्र में भी काम किया है।

जांच के लिए हुआ था इंटर मिनिस्ट्रियल समिति का गठन

उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को चीन से फंडिंग के मामले में जांच के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल समिति का गठन किया था। मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA),आयकर अधिनियम, विदेशी चंदा विनियामक अधिनियम (FCRA) आदि के विभिन्न कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की जांच के लिए इस समिति का गठन किया था।

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