अगर आपका भी पीएफ कटता है, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी..

अगर आप प्रइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ई-नामांकन फाइल करना क्यों जरूरी है? ई-नामांकन आपके परिवार को 7 लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा देता है। ईपीएफओ के सदस्य की मृत्यू होने पर पीएफ, पेंशन और बीमा लाभ आसानी से प्राप्त करने के लिए ई-नामांकन आवश्यक है। यह नामिनी को ऑनलाइन क्लेम करने की सुविधा देता है। 

नॉमिनी का नाम अपने पीएफ खाते से ऐड नहीं किया तो होगा नुकसान

अगर आपने नॉमिनी का नाम अपने पीएफ खाते से ऐड नहीं किया तो आपके परिवार को 7 लाख रुपये तक का नुकसान हो सकता है। क्योंकि ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु के बाद बीमा की रकम का भुगतान होता है। अगर सेवा के दौरान ईपीएफ कर्मचारी की मृत्यु होने पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा के लिए क्लेम कर सकता है। इस स्कीम के तहत न्यूनमत बीमा लाभ राशि ढाई लाख रुपये है। वहीं, बीमा की अधिकतम रकम 7 लाख रुपये है।


ऐसे करें ऐड करे नामिनी

  • EPFO वेबसाइट पर लॉग इन करें। उसके बाद सर्विस पर क्लिक करें, फिर Employees ऑप्शन पर जाएं। इसके बाद Member UAN/Online Service पर क्लिक करें। 
  • UAN और पासवर्ड के साथ लाॅगइन करें। 
  • मैनेज टैब पर क्लिक करने के बाद E- Nomination सलेक्ट करें। 
  • Provide Details टैब पर जाएं और पूरी जानकारी दें और Save कर दें। 
  • फैमली से जुड़ी डीटेल्स के लिए Yes पर क्लिक करें।
  • अपना फैमिली डीटेल्स लिखें। (एक से ज्यादा नाॅमिनी भी जोड़ा जा सकता है।) 
  • Nomination Details पर क्लिक करके लिखें कितने प्रतिशत शेयर का हकदार होंगे। इसके बाद E-Sign पर क्लिक करें। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका नाॅमिनी खाते से EPF/EPS जुड़ जाएगा।

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