
डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन सैकेंडरी पंजाब ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (सैकेंडरी) और स्कूल प्रमुखों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है जिसमें अध्यापकों, कम्प्यूटर फैकल्टी और नॉन-टीचिंग स्टाफ की ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
इस पत्र में बताया गया है कि वर्ष जो कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आते हैं और ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त तक प्राप्त किए गए थे। आवेदनकों ने ई-पंजाब पोर्टल पर अपने विवरण भरे थे जिनकी वेरिफिकेशन स्कूल प्रमुख या डी.डी.ओ. द्वारा 12 अगस्त तक की जानी है।
स्कूल प्रमुख/डी.डी.ओ. को निर्देश दिया गया है कि वे ई-पंजाब पोर्टल पर लॉग इन कर ‘ट्रांसफर एंड वेरिफिकेशन’ लिंक के माध्यम से आवेदकों द्वारा भरे गए डाटा की वेरिफिकेशन करें। यदि किसी भी आवेदनक के डाटा में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे समय रहते सुधारना सुनिश्चित किया जाए।
डाटा वेरिफिकेशन के बाद स्कूल प्रमुख/डी.डी.ओ. को ‘अप्रूव’ बटन दबाना होगा। जिन स्कूलों या कार्यालयों में स्कूल प्रमुख/डी.डी.ओ. मौजूद नहीं है, वहां काम कर रहे वरिष्ठ अध्यापक या कर्मचारी ट्रांसफर के उद्देश्य से डाटा की वेरिफिकेशन करेंगे।