कारोबार

आज से लागू होगा बजट, टैक्स को लेकर होंगे ये बड़े बदलाव

1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है। बजट 2025 में घोषित किए गए टैक्स में बदलाव आज से लागू हो जाएंगे। वहीं कई नियमों में भी बदलाव होंगे। इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख में एलीपजी, पीएनजी और पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव किया जाता है।

टैक्स को लेकर टीडीएस, टीसीएस और टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा। अब नए टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपये तक टैक्स फ्री होगा। टैक्स से जुड़े इन बदलावों के बारे में एक-एक करके जानते हैं।

टैक्स से जुड़े क्या होंगे बड़े बदलाव

टीडीएस को लेकर चेंज
केंद्र सरकार ने बजट 2025 में टीडीएस को लेकर कई नियम बदलने की घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत कई सेक्टर में टीडीएस को लेकर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा बढ़ जाएगी।

वरिष्ठ नागरिक- वरिष्ठ नागरिक को पहले कमाई पर 50 हजार रुपये तक टीडीएस में टैक्स छूट थी। जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है।

प्रोफेशनल सर्विस में मिलने वाला छूट- प्रोफेशनल सर्विस की कमाई में पहले 30 हजार रुपये तक टीडीएस माफ था। जिसे अब बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

रेंट पर लगने वाला टीडीएस- मकान मालिक को रेंट से होने वाली कमाई पर टीडीएस देना होता है। इसमें टैक्स छूट की सीमा 2.4 लाख रुपये टैक्स को बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।

टीसीएस में भी बढ़ाई लिमिट
विदेश में भेजे जाने वाले पैसे ट्रांसफर पर टैक्स के रूप में टीसीएस लगाया जाता है। पहले 7 लाख रुपये तक बिना किसी टैक्स के भेजे जा सकते थे। जिसकी सीमा अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

यूलिप पर भी लगेगा कैपिटल गेन टैक्स
यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में अब कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इस प्लान के तहत निवेश की कुछ रकम शेयर बाजार में निवेश की जाती है।
अगर आप साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा पैसे प्लान में लगाते हैं, तो इसमें होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा।
अगर ये कमाई 1 साल से ज्यादा अधिक समय के बाद हुई है, तो 12.5 फीसदी टैक्स देना होगा।
वहीं अगर 1 साल से कम के समय के बाद कमाई हुई है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 20 फीसदी टैक्स लगेगा।

12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
आज से ही नया टैक्स रिजीम लागू होने वाला है।
नई टैक्स रिजीम के तहत अब आपको 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी।
वहीं इसके टैक्स स्लैब में भी सरकार ने बदलाव किया है।
इसके साथ ही पुरानी टैक्स रिजीम जैसे इसमें सेक्शन 80 सी जैसे फायदे नहीं मिलेंगे।

अपडेटेड रिटर्न फाइल में छूट
पहले अपडेटड रिटर्न फाइल होने की समय सीमा 24 महीने थी, जिसे अब बढ़ाकर 36 महीने कर दिया जाएगा।

Related Articles

Back to top button