आयुष्मान के लिए पात्र बुजुर्गों का करें नामांकन, केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र बुजुर्गों का नामांकन शुरू करने को कहा है, ताकि बुजुर्ग आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकें।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव एलएस चांगसन ने कहा कि इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों के नामांकन के लिए मोबाइल फोन एप (आयुष्मान एप) और वेब पोर्टल में अलग मॉड्यूल बनाया गया है। इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को इस पोर्टल या एप पर आवेदन करना होगा।
आधार एकमात्र आवश्यक दस्तावेज
उन्होंने कहा कि मौजूदा और नए परिवारों दोनों के लिए 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा। यह योजना शीघ्र ही शुरू की जाएगी। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एकमात्र पात्रता मानदंड यह होगा कि व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसका निर्धारण आधार कार्ड में दर्ज उम्र के आधार पर किया जाएगा।
नामांकन के लिए आधार एकमात्र आवश्यक दस्तावेज होगा। मौजूदा और नए दोनों परिवारों के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए नामांकन और आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। केंद्र और राज्य सरकार की अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभार्थियों को अपनी वर्तमान योजना या आयुष्मान योजना के बीच चयन करने का एक बार विकल्प दिया जाएगा।