इन वजहों से अटक सकता है आपका इनकम टैक्स रिफंड, कैसे करें बचाव?

30 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। वहीं, बहुत जल्द सभी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 देना शुरू कर देंगी। इसमें सालाना इनकम, टैक्स डिडक्शन जैसी सभी जानकारी मौजूद होती है।
वहीं आईटीआर फाइल करने के दौरान कई लोग रिफंड के लिए भी अनुरोध करते हैं। यह रिफंड टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के लिए किया जाता है। लेकिन कभी-कभी ये रिफंड अटक सकता है या फंस सकता है। अगर आप इनसे अपना बचाव करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
कब अटक सकता है आपका रिफंड?
आमतौर पर आईटीआर फाइल करने के बाद 2 से 4 हफ्ते के बीच ही रिफंड मिल जाता है। लेकिन कभी-कभी ये रिफंड अटक भी सकता है। इसके ये कारण हो सकते हैं-
रिटर्न फाइल करते वक्त ई-वेरीफाई करना भूल जाना। क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद ही डिपार्टमेंट से रिफंड जारी किया जाता है।
पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक ना होने से भी रिफंड अटक सकता है।
इसके अलावा टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) का मिलान ना होने से भी रिफंड अटक सकता है।
अगर आपने आईटीआर फाइल करते वक्त बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज किया है, तो भी पैसे अटक जाते हैं।
वहीं आप घर बैठे ही ये पता लगा सकते हैं कि आपका रिफंड कब तक आ जाएगा। रिफंड से जुड़ा स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
कैसे करें रिफंड स्टेटस चेक?
स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2- फिर लॉगिन कार्डिनल्स दर्ज कर, लॉगिन करें।
स्टेप 3- यहां आपको टैक्स रिटर्न फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें।
स्टेप 4- इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर का चयन करना होगा।
स्टेप 5- फिर acknowledgment number वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको
रिफंड शो हो जाएगा।
इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड की जानकारी ईमेल और मैसेज पर ही दी जाती है। वहीं अगर रिफंड प्रोसेस में कोई दिक्कत होती है तो उसकी सूचना भी आपको ईमेल पर मिल जाएगी।
कौन-सा टैक्स रिजीम है आपके लिए बेहतर?
टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न फाइल करते वक्त दो ऑप्शन हैं, जिनमें ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम शामिल हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 80सी जैसे फायदे मिलते हैं। वहीं नई टैक्स रिजीम में आपकी 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि इसमें सेक्शन 80सी जैसे टैक्स सेविंग लाभ नहीं मिलते।
आपके के लिए बेहतर क्या है, इस बात चुनाव आप दोनों ही टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेशन और अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं।