उत्तराखंडराज्य

उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सेवा का अधिकार के तहत सेवाओं का किया विस्तार

उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सेवा का अधिकार के तहत सेवाओं का विस्तार किया है।  24 सरकारी विभागों में 370 नई सेवाओं को जोड़ा गया है। सुराज विभाग ने 24 विभागों की 370 नई सेवाओं को सेवा का अधिकार के तहत शामिल कर दिया है। इसी के साथ कुल अधिसूचित सेवाओं की संख्या 485 से बढ़कर 855 हो गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सेवा का अधिकार में नई सेवाओं को शामिल करने के लिए कहा था। अपर सचिव विजय जोगदंडे की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में विद्युत विभाग की कुल 43 सेवाओं को सेवा का अधिकार में शामिल किया गया है। इसमें नए बिजली कनेक्शन, बिलिंग शिकायत के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है।

कनेक्शन हटाने को सात दिन और मीटर जांच के लिए 30 दिन, उपभोक्ता के नाम का दाखिल खारिज कानूनी वारिस के नाम करने के लिए दो का समय तय किया गया है। इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग के अधीन चरित्र प्रमाणपत्र एक दिन में जारी होगा। साथ ही कॉशन मनी की वापसी तीन दिन, दस्तावेज सत्यापन दो दिन व सभी प्रकार के रिफंड के भुगतान के लिए सात दिन की समयसीमा तय की गई है।

साथ ही परिचय पत्र जारी करने के लिए सात दिन, छात्रावास में प्रवेश के लिए सात दिन की समय सीमा तय की गई है। शासन ने मोबाइल टावर की एनओसी प्रदान करने के लिए अधिकतम 15 दिन की समय सीमा तय कर दी है। समय सीमा तय किए जाने के साथ ही सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी और प्रथम-द्वितीय अपीलीय अधिकारी भी तय कर दिए गए हैं।

समाज कल्याण विभाग के अधीन अटल आवास योजना के आवेदन को 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत से खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचाने की समय सीमा तय की गई है। माना जा रहा है सरकार के फैसले के बाद लोगों को बहुत लाभ मिलेगा।

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