उत्तराखंड में अब आम लोगों को कुछ और सरकारी सेवाएं तय समय के भीतर मिल सकेंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं । उत्तराखंड में जल्द ही कई सरकारी विभागों की 275 से ज्यादा सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित करने जा रही है।
प्रदेश में फिलहाल सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की 485 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा का अधिकार आयोग ने 1082 अन्य सेवाएं भी अधिनियम के दायरे में लाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इनमें विभिन्न विभागों की 275 से ज्यादा सेवाएं अगले माह में अधिसूचित होने की संभावनाएं हैं।
इस संबंध में आयोग के सचिव जीसी गुणवंत ने बताया कि छोटे-मोटे काम के लिए लोगों को सरकारी विभागों के बार-बार चक्कर न काटने पड़े, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। ये सेवाएं अधिसूचित होने से आवेदन के बाद तय समय में काम हो सकेंगे। देरी होने पर आवेदनकर्ता अपील कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिन विभागों की सेवाएं अधिसूचित हो चुकी हैं और नई अधिसूचित होने वाली सेवाओं के निदेशालय व जिलास्तरीय अफसरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। हर हफ्ते इनके लिए आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आम जनता को सेवाएं समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराए जाने को लेकर ट्रेनिंग में जानकारी दी जा रही है।
इन सेवाओं के लिए अपणि सरकार पोर्टल और मोबाइल एप भी विकसित किए हैं। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवा केंद्र (सीएससी) के जरिए भी लोग इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
इन विभागों की सेवाएं प्रस्तावित
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा, ग्राम्य विकास, गृह, वन, उच्च शिक्षा, सहकारिता, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, आबकारी, डेयरी, प्राथमिक शिक्षा, भूतत्व एवं खनिकर्म, उद्योग, परिवहन आदि।