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ओडिशा: सुभद्रा योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी

ओडिशा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुभद्रा योजना के लिए बहुप्रतीक्षित दिशा-निर्देश सोमवार को जारी किए गए हैं।

इस योजना के तहत महिलाओं को साल में दो बार 5-5 हजार रुपया मिलने वाला है। ऐसे में दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कौन इस योजना के पात्र हैं और कौन नहीं।

1 जुलाई 2024 तक 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक की महिला वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पात्र नहीं होगी। किसी भी सरकारी योजना जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति आदि के तहत 1,500 रुपये या अधिक मासिक या 18,000 रुपये या अधिक वार्षिक सहायता पाने वाली महिला पात्र नहीं होगी।

ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं सुभद्रा योजना के लिए आवेदन

  1. यदि कोई महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य सांसद या विधानसभा का वर्तमान या पूर्व सदस्य।
  2. कर दाता महिलाएं।
  3. किसी भी शहरी स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्था का निर्वाचित जन प्रतिनिधि।
  4. राज्य या केंद्र सरकार के किसी उपक्रम/बोर्ड/स्थानीय निकाय/संगठन का अस्थायी या स्थायी कर्मचारी या पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
  5. किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/बोर्ड/केंद्र सरकार/राज्य सरकार का चयनित सदस्य।
  6. यदि उसके परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि और 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है।
  7. यदि उसके पास ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, छोटे वाणिज्यिक वाहन या किसी अन्य हल्के वाहन को छोड़कर कोई चार पहिया वाहन है।

इस योजना के लिए, एक परिवार का अर्थ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) में वर्णित कोई भी परिवार है।

ये महिलाएं कर सकती सुभद्रा योजना के लिए आवेदन

  1. आवेदक को ओडिशा का निवासी होना चाहिए।
  2. कट-ऑफ तिथि पर आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  3. आधार कार्ड पर आवेदक की जन्मतिथि पर विचार किया जाएगा
  4. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदक की आयु 1 जुलाई 2024 तक 21 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। अतः लाभार्थी का जन्मदिन 2 जुलाई 1964 से 1 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए। शेष के लिए वर्ष, सरकार पात्र तिथि तय करेगी।

योग्य महिलाएं कर सकती हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन

  1. योग्य महिलाएं फॉर्म भरकर ऑफलाइन या सुभद्रा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  2. एक विशिष्ट फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक कार्यालयों, मो सेवा केंद्रों, जन सेवा केंद्रों आदि पर मुफ्त उपलब्ध होगा। फॉर्म भरने के बाद, लाभार्थियों को इसे मो सेवा केंद्रों / जन सेवा केंद्रों पर जमा करना होगा।
  3. फॉर्म और आधार में दी गई जानकारी के बीच कोई विसंगति होने पर आधार की जानकारी पर विचार किया जाएगा।
  4. आवेदनों का मिलान सरकार के पास उपलब्ध हालिया डेटाबेस से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र भ्रमण कर निरीक्षण किया जाएगा।
  5. ई-केवाईसी के लिए शपथ पत्र जमा करेंगी।वे अपना आधार नंबर प्रदान करके सुभद्रा पोर्टल या सुभद्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया कर सकते हैं।

सुभद्रा योजना का लाभ उठाने के लिए क्या है जरूरी

  1. लाभार्थी के पास आधार कार्ड/आधार नंबर होना निहायत जरूरी है।
  2. लाभार्थी को अपना मोबाइल नंबर अपने आधार नंबर से लिंक करना होगा।
  3. लाभार्थी के पास आधार-सक्षम एकल-धारक (डीबीटी) बैंक खाता होना चाहिए।
  4. यदि किसी लाभार्थी के पास आधार नंबर नहीं है या उसके आधार कार्ड की जानकारी मेल नहीं खाती है, तो उसे आधार के तहत पंजीकरण करना होगा या आवश्यक परिवर्तन करना होगा।

सालाना मिलेंगे 10,000 रुपये
मान लीजिए कि किसी लाभार्थी के पास आधार-सक्षम एकल-धारक (डीबीटी) बैंक खाता नहीं है। उस स्थिति में, उसे एकल-धारक बैंक खाता खोलने, इसे आधार-सक्षम बनाने।

इसे डीबीटी-सक्षम बनाने और ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का मौका दिया जाएगा।वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी लाभार्थियों को योजना की उद्घाटन तिथि से सालाना 10,000 रुपये मिलेंगे।

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