केंद्र सरकार ने 80 साल के केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को दी अतिरिक्त पेंशन की खुशखबरी
सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी आ गई है। केंद्र सरकार 80 साल के हो रहे केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करेगी। यह पेंशन इन पेंशनभोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता (additional compassionate allowance) के तौर पर दिया जाएगा। हाल ही में Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoPPW) ने एक ऑफिस मेमो जारी कर यह जानकारी दी है।
Ministry of Personnel, PG & Pensions के तहत आने वाले DoPPW ने 80 साल के हो रहे उन केंद्रीय सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अतिरिक्त पेंशन देने संबंधी नए नियम जारी किए हैं। अब सरकार की तरफ से मिलने वाले इन अतिरिक्त बेनिफिट्स को लेकर स्पष्टता दी गई है। बता दें कि केंद्रीय सिविल इम्पलॉयेज में वो लोग रहते हैं, जो केंद्र सरकार में काम करते हैं लेकिन सेना के सदस्य नहीं होते।
ज्ञापन के अनुसार, विभाग के OM में कहा गया है कि जिस महीने में कोई पेंशनभोगी 80वां जन्मदिन मनाता है, उसके पहले दिन से वह अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनभोगी का जन्म 20 अगस्त, 1942 को हुआ है, तो उन्हें यह अतिरिक्त राशि 1 अगस्त, 2022 से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह, यदि उनका जन्म 1 अगस्त, 1942 को हुआ है, तो अतिरिक्त पेंशन भी 1 अगस्त, 2022 से शुरू होगी।
एक बार जब कोई पेंशनभोगी 80 वर्ष का हो जाता है, तो उसे अपनी मूल पेंशन या अनुकंपा भत्ते से 20% ज्यादा पेंशन मिलेगी। यह बढ़त, उम्र बढ़ने के साथ ही जारी रहेगी- 85 से 90 से कम तक, अतिरिक्त राशि 30% तक बढ़ जाती है। वहीं 90 से 95 के बीच, एक्स्ट्रा पेंशन 40% तक हो जाती है और इसी तरह, 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को उनकी मूल पेंशन की पूरी 100% रकम मिलती है।
CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन या अनुकंपा भत्ते के अलावा, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता नीचे गिए तरीके से देय होगा:
पेंशनभोगी की उम्र अतिरिक्त भत्ता/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता
- 80 से 85 वर्ष के बीच बेसिक पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते का 20 प्रतिशत
- 85 से 90 वर्ष के बीच बेसिक पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते का 30 प्रतिशत
- 90 से 95 वर्ष के बीच बेसिक पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते का 40 प्रतिशत
- 95 से 100 वर्ष के बीच बेसिक पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते का 50 प्रतिशत
- 100 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र होने पर बेसिक पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते का पूरा 100 प्रतिशत
बता दें कि यह जानकारी सरकार द्वारा पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेशन मिलने की शुरुआत के बारे में किसी तरह के असमंजस को दूर करने के लिए दी गई है। सभी संबंधित विभागों और बैंकों को इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए कहा गया है ताकि इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
सभी मंत्रालयों/विभागों और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों/बैंकों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के उपरोक्त प्रावधानों को अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।