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झारखंड: आदेश का पालन नहीं करने पर ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव का खाता फ्रीज

अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई कामर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रभानु कुमार की अदालत के आदेश के आलोक में किया गया है।

आदेश का अनुपालन करते हुए सिविल कोर्ट रांची के नाजिर जीशान इकबाल के नेतृत्व में एक टीम शनिवार को ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव का हटिया स्थित एसबीआइ के बैंक खाता को फ्रीज किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के उक्त बैंक खाते से डिक्री होल्डर अनिल शर्मा का 1.90 करोड़ की वसूली के लिए फ्रीज किया गया है।

कामर्शियल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया
डिक्री होल्डर अनिल शर्मा एक ठेकेदार है, जो ग्रामीण विकास विभाग में कार्य संपादित किया था। लेकिन, उसके एवज में आवंटित राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जिसे लेकर उन्होंने कामर्शियल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया।

उस मुकदमे में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग को बकाया 1.90 करोड़ की राशि को वादी अनिल कुमार शर्मा के पक्ष में भुगतान करने का निर्देश दिया। लेकिन, ग्रामीण विकास विभाग ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया।

तब ठेकेदार अनिल शर्मा ने कामर्शियल कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया। मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के उक्त बैंक खाता को फ्रीज करने का आदेश पारित किया।

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