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दिल्ली में केवल तीन दिन रहेगा ड्राई डे, पहले 21 दिन बंद रहती थी शराब की दुकान

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब के शौक़ीन लोगों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत अब ड्राई-डे (Dry Day) की तादाद भी घटा दी है. पहले पूरे साल में 21 दिन ड्राई-डे रहते थे. मगर अब दिल्ली में केवल 3 दिन ही ड्राई-डे रहेगा. इसे लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है. जिससे जाम छलकाने वालों में खुशी की लहर है. 

केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसी शराब और अफीम की दुकानें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को ही बंद रहेंगी. दिल्ली आबकारी नियम 2010 (52) के प्रावधानों के तहत दिल्ली-NCR में साल 2022 में 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को शराब की बिक्री की इजाजत नहीं रहेगी. इसके साथ ही आबकारी विभाग ने कहा कि ड्राई-डे के दिन भी L-15 लाइसेंस वाले होटल संचालक अपने रूम में मेहमानों को शराब परोस सकेंगे. हालांकि आदेश में ये भी कहा गया है कि सरकार इन तीन ड्राई-डे के अलावा वर्ष में किसी भी दिन को परिस्थिति के अनुसार ‘ड्राई-डे ‘ घोषित कर सकती है. 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने गत वर्ष नवंबर में नई आबकारी नीति को हरी झंडी दी थी. जो 17 नवंबर से लागू हो है. बता दें कि नई आबकारी नीति में कई नियमों में संशोधन किया गया है. सरकार की नई आबकारी नीति के तहत प्रत्येक वार्ड में तीन से चार शराब की दुकानें खुल रही हैं. पहले 79 ऐसे वार्ड भी थे, जहां एक भी शराब की दुकानें नहीं थी. बता दें कि पिछले साल तक होली, दीवाली, जन्माष्टमी, मुहर्रम, बकरीद, गुड फ्राइडे, राम नवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, गुरु नानक जयंती, दशहरा समेत अन्य त्योहारों पर दिल्ली में ड्राई-डे रहता था.

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