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दिवाली पर सिर्फ इस टाइम तक ही चला सकेंगे पटाखे, जारी हुआ आर्डर

एक तरफ दीवाली नजदीक आते ही पटाखा मार्कीट में कारोबारियों ने पटाखे बेचने शुरू कर दिए तो दूसरी तरफ पटाखे चलाने के शौकीन लोगों के लिए पुलिस ने सख्ती की है। शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल आदेश जारी किए हैं कि दीवाली वाले दिन सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की छूट दी जाएगी और गुरु पर्व पर सुबह और रात एक-एक घंटे पटाखे चलाए जा सकते हैं। इस दौरान ग्रीन दीवाली पर जोर दिया गया है। अगर निर्धारित समय सीमा के बाहर कोई पटाखेबाजी करता है तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है।

दरअसल, सी.पी. द्वारा जारी किए आदेशों में प्रशासन ने ग्रीन पटाखे और आतिशबाजी चलाने की ही इजाजत दी है। जिन पटाखों या आतिशबाजी में बेरियम साल्टस या कम्पाऊंड एंटीमनी, लिटीअम, मर्करी, आर्सेनिक, लीड या स्ट्रोनिटयम क्रोमेट का इस्तेमाल न होता हो, ऐसे ही पटाखे बेचे और खरीदे जा सकते हैं।

हानिकारक कैमिकल युक्त पटाखे चलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई पाबंदीशुदा पटाखे खरीदता या चलाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आनलाइन पटाखे खरीदने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यही नहीं इसके साथ ही दीपावली पर लंबे समय तक चलने वाली पटाखों की लड़ियों पर भी रोक है।

दीवाली को लेकर असमंजस जारी
एक तरफ पुलिस प्रशासन से आदेश जारी कर पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया है जोकि दीवाली 31 अक्तूबर को बताई गई है। लेकिन, अभी भी लोगों में असमंजस है कि दीवाली 31 अक्तूबर को है या 1 नवम्बर को। ऐसे में कई लोग 31 को दीवाली मनाएंगे और कुछ 1 नंवबर को। मगर पुलिस आदेशों के अनुसार पटाखे बजाने का समय सिर्फ 31 अक्तूबर को ही निर्धारित किया गया है।

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