पंजाब चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार पंचायत चुनाव के मद्देनजर वोट वाले दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित किया गया। इसके चलते ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 15 से 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे और शराब को स्टोर करने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर ने एक अन्य आदेश जारी हुए श्री गुरु रामदास महाराज जी के प्रकाश पर्व के मौके पर 18 और 19 अक्टूबर को नगर कीर्तन के मार्ग पर शराब के ठेके और अहातों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं।