पंजाब में जनवरी 2019 में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे। इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2024 में खत्म हो रहा है। छह माह पहले ही सरकार ने बीते साल 10 अगस्त को सभी ग्राम पंचायतों को भंग करने का आदेश जारी कर दिया था। बाद में इसे आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
चुनाव आयोग के आदेश पर पंजाब सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। 10 फरवरी तक पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो सकती है।
इस बीच पंजाब सरकार ने बीडीपीओ सहित 71 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। अधिकारियों की माने तो इन बीडीपीओ और अन्य अधिकारियों का चुनाव आयोग के निर्देश पर ही ट्रांसफर किया गया है। दरअसल इन बीडीपीओ सहित 71 अधिकारियों का ट्रांसफर उनके मौजूदा कार्यस्थल से अन्य स्थलों पर किया गया है।
चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को किसी भी कर्मचारी जोकि उसी जगह का रहने वाला है। उसे वहां से दूसरे जगह की जिम्मेदारी देने के लिए कहा गया था। ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो सके।
गौरतलब है कि राज्य में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले ही सरकार ने बीते साल 10 अगस्त को सभी ग्राम पंचायतों को भंग करने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि, सरकार ने यह फैसला पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 29-ए का हवाला देते हुए राज्यपाल की अनुमति से लिया था, लेकिन पटियाला समेत अनेक जिलों की ग्राम पंचायतों ने इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने के बाद सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा था।
फरवरी में पंजाब की पंचायतों का होगा चुनाव
पंजाब में जनवरी 2019 में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे। इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2024 में खत्म हो रहा है। नियमानुसार इससे पहले चुनाव कराए जाना जरूरी था। लेकिन चुनाव कराने को लेकर बरती जा रही ढिलाई पर हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद राज्य चुनाव आयोग ने प्रक्रिया तेज की है। पंजाब में पंचायतों की कुल संख्या 13,268 हैं, जिनमें चुनाव कराया जाना है।