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पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने की मनी लान्ड्रिंग मामले में पीएम शहबाज बेटे की गिरफ्तारी की मांग

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ धन शोधन मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। वहां की संघीय जांच एजेंसी (एफआइए) ने अदालत से 16 अरब रुपये के धन शोधन मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की अनुमति देने का अनुरोध किया है। हालांकि, अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 11 जून तक बढ़ा दी।

सुनवाई के दौरान, एफआईए के वकील ने तर्क दिया कि दोनों जांच का हिस्सा नहीं थे। हालांकि, हमजा के वकील ने एजेंसी पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दावों को खारिज करते हुए कहा कि “दोनों जांच का हिस्सा थे”।

चलती अदालत से चले गए दोनों नेता

जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ परिवार के वकील मोहम्मद अमजद परवेज ने कहा कि जांच डेढ़ साल से चल रही है लेकिन एफआईए अभी भी उनके मुवक्किलों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। जैसे ही अमजद परवेज ने मनी लान्ड्रिंग मामले में जमानत की पुष्टि के लिए अपनी दलीलें पेश करना शुरू किया, पीएमएल-एन के दोनों नेता अदालत से चले गए। 

सभी आरोपियों को दलीलें पेश करने का निर्देश

बता दें कि मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अन्य सभी आरोपियों को अगली सुनवाई में अपनी दलीलें पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई जो 11 जून को होने वाली है। वहीं एफआईए को सुलेमान शाहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

दो और मामलों में पीएम शहबाज ने जवाब देने का मांगा समय

दूसरी ओर, रमजान चीनी मिल और आशियाना हाउसिंग मामले में सुनवाई के दौरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने न्यायाधीश से स्वयं जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। यह मामला राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा एक जवाबदेही अदालत में दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान, अभियोजक असदुल्लाह मलिक ने गवाहों को पेश किया जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित रिकार्ड पेश किए, जबकि एसएसपी लीगल लाहौर पुलिस ने अदालत से पूरा रिकार्ड पेश करने के लिए और समय मांगा। इम मामले में सुनवाई 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई।

हाउसिंग मामले में शहबाज पहले ही आरोपी

गौरतलब है कि जियो टीवी के मुताबिक आशियाना हाउसिंग मामले में शहबाज को पहले ही आरोपित किया जा चुका है। बता दें कि संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने दिसंबर 2021 में चीनी घोटाला मामले में 16 अरब रुपये की राशि के शोधन में कथित संलिप्तता के लिए शहबाज और हमजा के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। एफआईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि राशि को “छिपे हुए खातों” में रखा गया था और व्यक्तिगत क्षमता में शहबाज को दिया गया था।

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