भारत जोड़ो यात्रा में हुए नियम उल्लंघन, कोर्ट ने पार्टी के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का दिया आदेश
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नियमों के उल्लंघन का एक मामला सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक फिल्म का गाना बजाने पर कांग्रेस कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में फंस गई है। मामला कोर्ट में पहुंचा, तो बेंगलुरु हाई कोर्ट ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ी यात्रा के खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिए हैं। हालांकि, कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें कोर्ट के आदेश अभी तक नहीं मिला है। वहीं, अभी तक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भी कोई कदम नहीं उठाया है, क्योंकि कांग्रेस और भारत जोडो यात्रा का अकाउंट अभी तक बंद नहीं हुआ है।
भारत जोड़ो यात्रा में इस फिल्म के गाने का अवैध इस्तेमाल
बता दें कि बेंगलुरु कोर्ट का आदेश कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है। कांग्रेस पार्टी पर फिल्म ‘केजीएफ चैप्टर-2’ के साउंड रिकॉर्ड का अवैध रूप से उपयोग करके एमआरटी म्यूजिक के स्वामित्व वाले वैधानिक कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर मुकदमे में कांग्रेस पार्टी, सुप्रिया श्रीनेट, राहुल गांधी और ट्विटर इंक को आरोपी बनाया गया है।
कोर्ट ने कहा- अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए…!
कोर्ट ने इस मामले में तुरंत आदेश जारी कर मामले को गंभीरता से जांच करने का निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया है। साथ कोर्ट ने कहा है कि अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हालांकि, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अभी उसे सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही कोर्ट के आदेश की जानकारी मिली है।
कांग्रेस ने दिया ये बयान
कांग्रेस के ओर से जारी बयान में कहा गया- ‘बेंगलुरु हाई कोर्ट के कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किए जाने के आदेश की जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस मामले में कोर्ट की सुनवाई के दौरान हम मौजूद नहीं रहे। हमें कोर्ट के आदेश की कोई कॉपी भी अभी तक नहीं मिली है। हम मामले को लेकर अपने स्तर पर कानूनी सलाह ले रहे हैं।’
कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कानून का उल्लंघन किया है। इसके हजारों लोग गवाह हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का इस मामले में बचना बेहद मुश्किल है।