उत्तरप्रदेशराज्य

यूपी: बदले गए रोडवेज में रिटायरमेंट के नियम, अब ड्राइवर 62 साल तक दे सकेंगे सेवाएं

यूपी रोडवेज ड्राइवर अब 62 साल तक सेवाएं दे सकेंगे। हालांकि, उनकी सेवानिवृत्त 60 वर्ष की उम्र में ही होगी, लेकिन छह-छह माह के अनुबंध पर इनकी 62 वर्ष तक सेवाएं ली जा सकेंगी। इस संबंध में अपर प्रबंध निदेशक राम सिंह वर्मा ने आदेश जारी किया है।दरअसल, चालकों के अभाव में रोजाना दर्जनों बसें डिपो में ही खड़ी रह जाती हैं। ऐसे में रोडवेज को राजस्व का नुकसान होता है तथा यात्रियों को भी असुविधा होती है। आउटसोर्स के जरिये चालकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन आवेदक नहीं मिल रहे हैं। इसकी मुख्य वजह कम वेतन को बताया जा रहा है। ऐसे में यह कवायद हो रही है। इससे नियमित और संविदा से रिटायर हुए चालकों को दोबारा नौकरी का अवसर मिलेगा।

नौकरी के लिए पूरे करने होंगे ये मानक
– 60 साल की उम्र पूरी होने पर मेडिकल टेस्ट में पास होना होगा।
– 62 वर्ष उम्र तक प्रत्येक छह महीने पर फिटनेस टेस्ट होगा।
– चालक ने अपने सेवाकाल के पिछले तीन साल में मासिक औसतन 2500 किमी. बस चलाई हो।
– पिछले तीन साल में कोई बड़ी दुर्घटना ड्राइवर से न हुई हो।
– ड्यूटी मिलने पर चालक को 250 किमी की सीमा में ही बस चलाने की अनुमति मिलेगी। लंबे रूट पर नहीं भेजा जाएगा।
– नई योजना में रोडवेज से नियमित या संविदा पर रिटायर हुए चालकों को ही मौका दिया जाएगा।

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