दिल्लीराज्य

राजेंद्र नगर कोचिंग मामला: बेसमेंट के चार सह मालिकों ने अब खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

दिल्ली के कोचिंग सेंटर में डूबने से तीन स्टूडेंट्स की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह मालिकों ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पिछले सप्ताह ट्रायल कोर्ट ने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

पिछले सप्ताह राउज एवेन्यू कोर्ट की जिला एवं सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तजिंदर सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में एसयूवी चालक मनोज कथूरिया को जमानत दे दी थी।

संस्थान बेसमेंट में अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहा था, जहां छात्र पानी में फंस गए थे। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मौतों की जांच करने का आदेश दिया था।

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