रेल किराया से लेकर आधार-पैन तक… आज से देशभर में बदले ये नियम

आज 1 जुलाई 2025 से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जो आपकी जेब, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। आधार-पैन लिंकिंग से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग (Indian Railway Ticket Booking), क्रेडिट कार्ड नियमों और बैंक चार्जेज तक, हर तरफ नए नियमों की हलचल है। आइए, इन बदलावों को आसान शब्दों में समझते हैं।
केंद्र सरकार, रेलवे और बैंकों ने मिलकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। इनमें से कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो कुछ आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। चलिए, एक-एक करके इन बदलावों पर नज़र डालते हैं।
आधार-पैन लिंकिंग अब जरूरी
1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) के इस फैसले के तहत अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो आधार नंबर देना होगा। वहीं, जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें 31 दिसंबर तक अपने आधार को पैन से लिंक करना होगा, वरना उनका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है।
पहले ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाणपत्र जैसे सरकारी दस्तावेज से काम चल जाता था, लेकिन अब आधार के बिना नया पैन बनवाना मुश्किल होगा। यह नियम आपकी टैक्स प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है।
आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ी
अच्छी खबर यह है कि CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। यानी, नौकरीपेशा लोगों को अब 46 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। अगर आपके दस्तावेज तैयार हैं, तो जल्दी रिटर्न दाखिल करके आखिरी समय की तकनीकी परेशानियों से बच सकते हैं।
यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आया है, जो समय की कमी के चलते रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते। लेकिन, देर करने से वेबसाइट पर गड़बड़ियों का खतरा रहता है, इसलिए जल्दी काम निपटाना बेहतर है।
रेलवे में तत्काल बुकिंग और टिकट कीमतों में बदलाव
रेलवे ने भी यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। साथ ही, 15 जुलाई से टिकट बुकिंग (ऑनलाइन या ऑफलाइन) के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होगा, जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
इसके अलावा, रेलवे टिकट की कीमतों में भी मामूली बढ़ोतरी होने वाली है। नॉन-एसी कोच के लिए 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी कोच के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही, रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार होगा, ताकि वेटलिस्ट वाले यात्रियों को दूसरी व्यवस्था करने का समय मिले।
क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
SBI, HDFC और ICICI जैसे बड़े बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किए हैं। SBI ने अपने प्रीमियम कार्ड्स (जैसे SBI Elite, Miles Elite, और Miles Prime) से एयर टिकट खरीदने पर मिलने वाला हवाई दुर्घटना बीमा बंद कर दिया है। इसके साथ ही, मासिक बिल के लिए न्यूनतम देय राशि (MAD) की गणना का तरीका भी बदलेगा।
HDFC बैंक ने किराए के भुगतान, 10,000 रुपये से ज़्यादा के ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेम्स और 50,000 रुपये से ज़्यादा के यूटिलिटी बिल (इंश्योरेंस को छोड़कर) पर 1% ट्रांज़ैक्शन फी लगाने का फैसला किया है, जो प्रति ट्रांज़ैक्शन 4,999 रुपये तक सीमित होगी। डिजिटल वॉलेट में 10,000 रुपये से ज़्यादा लोड करने पर भी यही फी लागू होगी।
ICICI बैंक ने भी ATM ट्रांज़ैक्शंस के लिए नए चार्जेज लागू किए हैं। ICICI के ATM पर पहली पांच निकासी मुफ्त रहेंगी, इसके बाद हर निकासी पर 23 रुपये लगेंगे। गैर-ICICI ATM पर मेट्रो शहरों में तीन और छोटे शहरों में पांच मुफ़्त ट्रांज़ैक्शंस के बाद 23 रुपये (नकद निकासी) और 8.5 रुपये (गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन) लगेंगे।
Axis बैंक ने भी ATM चार्जेज बढ़ाए हैं। सेविंग्स, NRI,ट्रस्ट, प्रायोरिटी और बरगंडी खाता धारकों के लिए मुफ्त सीमा के बाद गैर-नेटवर्क ATM से निकासी पर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा।
दिल्ली में पुराने वाहनों पर पाबंदी
दिल्ली सरकार ने हवा को साफ रखने के लिए 1 जुलाई से पुराने (End-of-Life) वाहनों पर ईंधन बैन लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली के 520 पेट्रोल और डीजल स्टेशनों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर को VAHAN डेटाबेस से चेक करेंगे। अगर वाहन EoL श्रेणी में आता है, तो उसे ईंधन नहीं मिलेगा।
यह कदम दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन पुराने वाहन मालिकों को अब नई गाड़ियों की तरफ़ सोचना पड़ सकता है।
GST और RBI के नए नियम
GSTN ने GSTR-3B रिटर्न को जुलाई से गैर-संपादन योग्य बना दिया है। अब यह रिटर्न GSTR-1/1A डेटा से ऑटो-पॉपुलेट होगा और जमा करने के बाद इसमें बदलाव नहीं हो सकेगा। यह व्यवसायियों के लिए जरूरी बदलाव है।
वहीं, RBI ने इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बजाय अब सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक कर दिया है। इससे बैंकों को फंड्स उधार लेने और देने के लिए दो घंटे ज़्यादा मिलेंगे।