पंजाब

लॉरेंस बिश्नोई की धमकी भरी फोन कॉल पर हाईकोर्ट सख्त

हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने एमईएस ठेकेदार सुखबीर सिंह बराड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। बराड़ ठेकेदार एसोसिएशन फिरोजपुर पंजाब के अध्यक्ष हैं। गैंगस्टरों से खतरा होने के बावजूद उनकी सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

एक सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस) ठेकेदार को लॉरेंस बिश्नोई समेत जेलों में बंद गैंगस्टरों से धमकी भरे फोन आने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट में बताया जाए कि क्या कॉल के समय बिश्नोई हिरासत में था। हाईकोर्ट ने एडीजीपी (जेल) पंजाब से भी जांच करने और जेल के अंदर किसी कैदी के पास मोबाइल फोन पाए जाने पर जिम्मेदारी तय करने को कहा है।

हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने एमईएस ठेकेदार सुखबीर सिंह बराड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। बराड़ ठेकेदार एसोसिएशन फिरोजपुर पंजाब के अध्यक्ष हैं। गैंगस्टरों से खतरा होने के बावजूद उनकी सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

याचिकाकर्ता के अनुसार 18 अक्तूबर 2022 को उसे दीपक टीनू नाम के एक व्यक्ति का फोन आया था। इसने आगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की और बिश्नोई ने उसे दीपक टीनू के आदेश का पालन करने को कहा था, अन्यथा उसे व उसके परिवार के सदस्यों को खत्म कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और उसे दो गार्ड उपलब्ध कराए गए।

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