कारोबार

सेबी की ओर से कई नए नियमों का किया गया एलान

शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर एक आम निवेशक पर पड़ेगा। इसमें आईपीओ की लिस्टिंग, एनसीडी (NCD)  की लिस्टिंग, किसी एक विशेष कॉरपोरेट हाउस में जरूरत से ज्यादा निवेश करने वाले एफपीआई के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर देना होगा।

माना जा रहा था कि इस बार म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में टीईआर (TER) को नियमों पर कोई एलान हो सकता है। नहीं इसे लेकर कोई एलान नहीं किया गया है।

FPI के लिए निवेश के नियम में क्या हुआ बदलाव?

सेबी की ओर से लिए गए फैसले के मुताबिक, अब एक विशेष कॉरपोरेट में पैसा लगाने वाले एफपीआई को नया नियम आने के बाद एक अतिरिक्त डिस्क्लोजर देना होगा। इसमें एफपीआई को अपने स्ट्रक्चर से लेकर किस उद्देश्य से उस कंपनी में निवेश किया जा रहा है। ये बताना होगा।

IPO लिस्टिंग का कम हुआ समय

सेबी ने शेयर बाजार में नए आईपीओ की लिस्टिंग के समय को घटाने का फैसला किया है। अब आईपीओ बंद होने के तीन दिनों के अंदर ही लिस्टिंग हो सकती है। शुरुआत में पहले चरण में स्वैच्छिक रूप से ये नियम लागू होगा। जो कि एक सितंबर 2023 से शुरू होगा। इसका दूसरा चरण दिसंबर 2023 से लागू होगा। सभी आईपीओ इश्यू पर लागू हो जाएगा।

नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी (NCD)

नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। जो एक जनवरी से लागू होंगे। इसके बाद नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी की लिस्टिंग और स्वैच्छिक आधार पर डीलिस्टिंग की जा सकेगी।

बता दें, इस बार की बैठक में म्यूचुअल फंड में टीईआर (टोटल एक्सपेंस रेश्यो) को लेकर कोई एलान नहीं किया गया है। 

Related Articles

Back to top button