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हरियाणा: दुकानदार की हत्या करने के मामले में हत्यारों को उम्रकैद, अदालत ने 5 लोगों को सुनाई सजा

सोनीपत: गन्नौर थाना क्षेत्र में दुकानदार की हत्या करने के मामले में पांच आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।   चार दोषियों में प्रत्येक को 1.30 लाख रुपए व पांचवे दोषी पर 1.40 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

गांव लल्हेड़ी खुर्द निवासी जितेंद्र ने 16 अक्टूबर 2016 को पुलिस में शिकायत देकर बताया कि वह 15 अक्टूबर शाम को दिल्ली से अपनी जीप लेकर गांव में आया था। गांव के अड्डे पर उसका भाई संजीत अपने दोस्त सुमित के साथ मोबाइल रिचार्ज कराने गया था। वहां मोबाइल रिचार्ज की दुकान के बाहर खड़े गांव के संदीप उर्फ पीपा, सुमित उर्फ काला, विकास उर्फ बकरा, सुनील उर्फ शीला व एक अन्य युवक खड़े थे। उनसे उनके भाई ने परचून की दुकान के उधार दिए सामान के लिए रुपए मांगे तो आरोपियों ने तेजधार हथियार, सरिया व डंडों से हमला कर दिया।

जितेंद्र ने बताया कि आरोपी जब उसके भाई व दोस्त पर हमला कर रहे थे तो उसने शोर मचा दिया। आसपास के लोगों के आने पर आरोपित वहां से भाग गए। उन्होंने अपने भाई व उनके दोस्त को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनके भाई को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। उन्होंने अपने भाई को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने हत्या की कोशिश व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।  

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