
हरियाणा सरकार ने राज्य के असहाय एवं बेसहारा बच्चों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। पात्र बच्चों को प्रतिमाह 1850 रुपये की दर से पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावक से वंचित हैं।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए ये दस्तावेज आवश्यक हैं:-
बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
हरियाणा राज्य में कम से कम 5 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)
परिवार पहचान पत्र (Family ID)
यदि इनमें से कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक 5 वर्ष से अधिक की रिहायश का हलफनामा प्रस्तुत कर सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक एवं पात्र आवेदक केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:-
अंत्योदय सरल केंद्र
अटल सेवा केंद्र
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।
हरियाणा सरकार ने राज्य के असहाय एवं बेसहारा बच्चों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। पात्र बच्चों को प्रतिमाह 1850 रुपये की दर से पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावक से वंचित हैं।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए ये दस्तावेज आवश्यक हैं:-
बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
हरियाणा राज्य में कम से कम 5 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)
परिवार पहचान पत्र (Family ID)
यदि इनमें से कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक 5 वर्ष से अधिक की रिहायश का हलफनामा प्रस्तुत कर सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक एवं पात्र आवेदक केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:-
अंत्योदय सरल केंद्र
अटल सेवा केंद्र
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।




