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हरियाणा : रिश्वत के दोषी पूर्व सीआईए प्रभारी के आखिरी बयान दर्ज

सिरसा जिला एवं सत्र न्यायालय तीन साल पहले दो लाख रुपये रिश्वत लेने के दोषी पूर्व सीआईए प्रभारी अजय कुमार को 21 नवंबर को सजा सुनाएगा। न्यायालय ने दोषी अजय के मंगलवार को आखिरी बयान दर्ज किए। अपने आखिरी बयान में दोषी ने न्यायालय से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई है।

स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने अजय कुमार को पांच जुलाई 2021 को रिश्वत लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने 14 नवंबर को एसआई अजय को दोषी करार दे दिया था। उस समय तक अजय सिरसा पुलिस के एटीवी स्टाफ का प्रभारी था। गिरफ्तारी के बाद जमानत पर जेल से रिहा होने के लिए अजय कुमार ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पांच बार जमानत याचिका लगाई और हर बार न्यायालय याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट से जमानत ली।

मामले के अनुसार हुडा सेक्टर सिरसा निवासी सुक्खा सिंह ने विजिलेंस निदेशक को दी थी कि उसका पिता बलदेव सिंह एनडीपीएस एक्ट में जिला जेल में है। कोरोना संक्रमण के समय उसके पिता को 42 दिनों की पैरोल मिली थी लेकिन हृदय की बीमारी के कारण उसका पिता तय समय पर वापस जेल नहीं जा पाया। इसके बाद उसके पिता का वारंट जारी हो गया। डबवाली सीआईए प्रभारी एसआई अजय कुमार 15 जून को उनके घर आया और पिता बलदेव को पकड़ लिया।

इसके बाद एसआई अजय कहने लगा कि पूरे परिवार को गिरफ्तार कर धारा 216 में चालान करुंगा। अगर बचना है तो तीन लाख रुपये देने होंगे। तब सुक्खा ने एसआई अजय को एक लाख रुपये दे दिए। इसके बाद एसआई अजय ने सुक्खा से कहा कि एसपी साहब ने कहा है कि दो लाख रुपये और देने होंगे, तभी उनका परिवार गिरफ्तारी से बचेगा।

शिकायत मिलने पर डीएसपी कैलाश के नेतृत्व में विजिलेंस ब्यूरो की टीम पांच जुलाई 2021 को सिरसा पहुंची। इसके बाद सुक्खा सिंह ने एसआई अजय को अनाज मंडी स्थित अपनी आढ़ती की दुकान में बुलाया और एसआई अजय ने सुक्खा से दो लाख रुपये रिश्वत के लिए तो विजिलेंस की टीम ने तुरंत उसे दबोच लिया था।

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