हिंदू ने नाम बदलकर मुस्लिम युवती को फंसाया, दुष्कर्म कर धर्म बदलने का दबाव बनाया; मप्र का ऐसा पहला मामला

मध्य प्रदेश में अब तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों को नाम बदलकर प्यार के जाल में फंसाया और दुष्कर्म कर उन्हें लव जिहाद में फंसाया। लेकिन, प्रदेश की राजधानी भोपाल में इससे ठीक विपरीत मामले सामने आया है। जहां, एक हिंदू युवक ने नाम बदलकर मुस्लिम युवती को फंसाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर शादी के लिए उस पर धर्म बदलने का दबाव भी बनाया। इतना ही नहीं आरोपी पक्ष की एक हिंदू महिला भी युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाती रही। आरोपी युवक का वास्तविक नाम गिरीश सोनी है, युवती को उसने अपना नाम बादल बताया था। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जबरन किया दुष्कर्म, फिर बोला-शादी करूंगा
राजधानी की छोला थाना पुलिस के अनुसार ईटखेड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाली 19 साल की पीड़ित युवती ने बताया कि उसकी पहचान कुछ समय पहले छोला थाना क्षेत्र में रहने वाले क्रिस उर्फ बादल से हुई थी। दोस्ती के बाद क्रिस ने युवती का मोबाइल नंबर ले लिया और दोनों एक-दूसरे से बात करने लगे। अक्टूबर 2024 में क्रिस ने युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इससे नाराज युवती ने उसके खिलाफ थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की बात कही। इस पर आरोपी क्रिस ने युवती से जल्द से जल्द शादी करने की बात कही। इसके बाद वह लगातार युवती का शारीरिक शोषण करने लगा। पीड़ित युवती जब भी शादी करने की बात कहती तो आरोपी क्रिस कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता।
युवती ने धर्म नहीं बदला, शादी से किया इनकार
इससे परेशान पीड़िता ने क्रिस पर जल्द से जल्द शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया। युवती के बार-बार बोलने पर आरोपी ने पीड़िता से कहा कि शादी के लिए तुम्हें धर्म बदलना होगा। लेकिन, पीड़ित युवती धर्म बदलने से इंकार कर दिया। इस पर आरोपी क्रिस ने भी उससे शादी करने से मना कर दिया। युवती ने बताया कि आरोपी क्रिस की तरफ से एक महिला ने भी उस पर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया था। इस दौरान युवती को युवक के हिंदू होने की जानकारी लगी तो उसने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी क्रिस असली नाम गिरीश सोनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में महिला को भी सह-आरोपी बनाया गया है।
पहली बार हिंदू युवक आरोपी बना
बता दें कि मप्र में करीब तीन साल पहले धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम 2021 बना था। इसके बाद से पहली बार किसी हिंदू युवक को इस कानून के तहत आरोपी बनाया गया है। यह कानून प्यार की आड़ में दूसरे धर्म की लड़की को अपना धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने की रोकथाम के लिए भाजपा सरकार ने बनाया था। अब तक इस विधेयक में अधिकांश मुस्लिम युवक ही आरोपी बनते आए हैं। पहली बार किसी हिंदू युवक पर मुस्लिम युवती पर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का केस दर्ज किया गया है।
आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया
छोला थाना प्रभारी सुरेश चंद्र नागर ने कहा कि पहचान छिपाकर दुष्कर्म करने और धमकी देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोपी गिरीश सोनी ने बदल बनाकर युवती का शारीरिक शोषण किया। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी देने और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
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