होटल-रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज पर रोक लगाने के बाद भी NCH ने दर्ज की 85 शिकायतें
होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज लगाने से रोकने वाले चार जुलाई के आदेश के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर 85 शिकायतें दर्ज की गई हैं. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की तरफ से इस संबंध में जानकारी दी गई. सीसीपीए ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
इन शहरों से आईं सबसे ज्यादा शिकायतें
सर्विस चार्ज को लेकर शिकायत दर्ज कराने के मामले में टॉप सिटी में नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और गाजियाबाद हैं. ये शिकायतें 5-8 जुलाई के बीच दर्ज कराई गईं. सीसीपीए ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि सर्विस चार्ज पर नए आदेश को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. इसके अलावा उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए जिलाधिकारियों को इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
सर्विस चार्ज देना स्वैच्छिक होगा
सीसीपीए ने चार जुलाई को नए दिशानिर्देश जारी कर होटलों और रेस्टोरेंट पर खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने की रोक लगा दी थी. सीसीपीए ने कहा था कि होटल और रेस्टोरेंट खाने के बिल में अपनी मर्जी से चार्ज नहीं जोड़ सकते. सर्विस चार्ज देना स्वैच्छिक होगा और ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करेगा. इसके अलावा सीपीपीए ने कहा था कि ग्राहक इस तरह के किसी भी उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकेंगे.
ग्राहक के पास शिकायत करने अधिकार
आपको बता दें सीसीपीए के नए आदेश के मुताबिक अब होटल-रेस्टोरेंट ग्राहक से सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे. CCPA ने हाल ही में होटल और रेस्टोरेंट को ने के बिल में लगने वाला सर्विस चार्ज जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है. किसी भी होटल या रेस्तरां की तरफ से इसका उल्लंघन किया जाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकेंगे.