दिल्ली सरकार ने गर्भवती महिला व दिव्यांग कर्मचारी को दी ये बड़ी सुविधा

नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिव्यांग व्यक्तियों और सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों की गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी है। ऐसे कर्मचारी घर से काम करेंगे।

डीडीएमए ने आदेश में कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को दिल्ली सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों के कार्यालयों में आवश्यक और गैर-आवश्यक सेवाओं से संबंधित ड्यूटी में भाग लेने से छूट दी है।

आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी घर से काम करते समय मोबाइल फोन या ईमेल के जरिये अपने कार्यालयों से नियमित संवाद करेंगे। इससे पहले डीडीएमए ने गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया था। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए कार्यालयों से काम करने का आदेश था।

उन्होंने आगे कहा जब तक बहुत जरूरी न हो, आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों से बचना चाहिए। कार्यालय परिसर में अधिक भीड़ से बचने के लिए अधिकारी/कर्मचारी अलग-अलग समय का पालन करेंगे- यानी (ए) सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और (बी) सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक। इस बीच, डीओपीटी ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है।

कोविड-उपयुक्त व्यवहार के तहत बार-बार हाथ धोना/सेनिटाइजेशन, फेस मास्क/फेस कवर पहनना और हर समय शारीरिक दूरी का पालन करना शामिल है। कार्यस्थल की विशेष रूप से बार-बार स्पर्श की जाने वाली सतहों की पर्याप्त सफाई और सेनिटाइजेशन को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।