गुजरात HC ने स्लम-निवासियों के पुनर्वास की मांग वाली जनहित याचिका की खारिज

गांधीनगर, गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है जिसमें स्लम-निवासियों के पुनर्वास की मांग की गई है जिन्‍हें ‘बुलेट ट्रेन’ परियोजना की वजह से हटाया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति ए.जे. शास्त्री ने मंगलवार को कहा कि ‘इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमें कोई मामला नहीं मिला’ और ‘बंधकाम मजदूर संगठन बनाम गुजरात राज्य और अन्य’ शीर्षक वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया।

इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता सरकार को प्रतिनिधित्व दे सकता है। याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्‍प होगा कि वह ‘विशिष्ट प्रतिनिधित्व देकर अपनी शिकायत को सामने रख सके। ऐसी स्थिति में राज्य के अधिकारी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ, उनके दावे पर विचार कर सकते हैं। निवासियों को पहली बार 2018 में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए राज्य और रेलवे अधिकारियों द्वारा बेदखल करने का प्रयास किया गया था।

जैसा कि बांधकाम मजदूर संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हेतवी पटेल ने बताया, ‘नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) द्वारा क्षेत्र के सर्वेक्षण के समय एक मौखिक आश्वासन दिया गया था कि झुग्गीवासियों को भूमि खाली करने के लिए नहीं कहा जाएगा जब तक कि उन्‍हें पुनर्वास के लिए जगह नहीं दी जाती।’

हालांकि, 2018 और 2021 के बीच, कोई पुनर्वास प्रक्रिया नहीं की गई और निवासी उसी जगह पर रहते रहे, जहां वे बीते 30 वर्षों से रह रहे थे। फरवरी 2021 में, उन्हें रेलवे प्रशासन द्वारा सात दिनों में खाली करने के लिए एक आम नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद निवासियों ने विभिन्न अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया।

15 मार्च 2021 को रेल प्रशासन ने बस्तियों को गिराना शुरू किया, जिससे 318 लोग बेघर हो गए। गुजरात हाइकोर्ट ने पिछले साल एक आदेश में, अहमदाबाद जिला प्रशासन को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के अनुसार एक अभ्यास करने का निर्देश दिया था, जिसमें सभी हितधारकों की सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था।

उच्च न्यायालय में गुजरात सरकार की दलील के अनुसार, कोई भी निवासी पुनर्वास नीति के तहत किसी भी लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं है। अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने यह भी कहा कि रेलवे की जमीन पर रहने वाले झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए उसके पास कोई नीति नहीं है। पश्चिम रेलवे ने भी कहा कि उनके पास उनके लिए कोई पुनर्वास नीति नहीं है।