राजस्थान में सस्ती हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जाने वजह

राजस्थान में इलेक्ट्रिकल व्हिकल पॉलिसी आज से लागू हो गई। पॉलिसी को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इलेक्ट्रिकल कार खरीदने पर 30 से 50 हजार की छूट मिलेगी। संयुक्त परिवहन आयुक्त नानूराम चोयल ने बताया कि पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह पाॅलिसी 5 साल तक रहेगी। बस खरीदने पर 2 लाख तक की छूट मिलेगी। पाॅलिसी लागू होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलने वाला है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने  साल 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। इसके मुताबिक इन वाहनों के खरीदारों को SGST की रिफिलिंग करने, साथ ही वन टाइम सब्सिडी के तौर पर बैटरी कैपेसिटी के मुताबिक व्हीकल की खरीद पर यह सब्सिडी सरकार देगी।

EV पर मोटर वाहन टैक्स भी नहीं देना होगा

राजस्थान में सभी तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। EV पर मोटर वाहन टैक्स भी नहीं देना होगा। गहलोत सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (REVP) को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रपोज्ड वन टाइम कॉन्ट्रिब्यूशन और SGST रिफिलिंग के लिए 40 करोड़ रुपए के एडिशनल बजट प्रोविजन मंजूर किया गया है।

वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन में कमी आएगी

नई नीति में ई-व्हीकल बेचने वालों को सभी तरह की रिफिलिंग 7 दिनों में करने का प्रोविजन किया गया है। E-व्हीकल पॉलिसी के तहत सीमित संख्या में वाहनों को यह सब्सिडी दी जाएगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक कर दिया गया है। परिवहन विभाग और राज्य सरकार के मुताबिक इस पॉलिसी के लागू होने से प्रदेश में डीजल-पेट्रोल के वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन में कमी आएगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 5 से 10 हजार रुपए , थ्री-व्हीलर पर 10 से 20 हजार रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल- फोर-व्हीलर पर 50 हजार रुपए, बस पर 2 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी।

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