सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।

अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से नोटिस पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

क्या है आर्म्स एक्ट मामला

बता दें कि विधायक अब्बास अंसारी ने पेपर मिल कालोनी मेट्रो सिटी पते के नाम पर साल 2012 में डबल बैरल गन का लाइसेंस लिया था। हालांकि, अब्बास ने दस्तावेजों में हेरफेर किया और अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवाया था। जिसके बाद 12 अक्टूबर 2019 को उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था।

अब्बास अंसारी को भगोड़ा किया गया घोषित

उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसके साथ ही एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का नोटिस भी जारी किया था। शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग के मामले में अब्बास अंसारी कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे। जिसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया।

MP-MLA कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट

इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में मऊ की एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी व उसके भाई उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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