इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व प्राधिकरण से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रकाश चंद्र पांडेय व चार अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता हौसिला प्रसाद मिश्र ने बहस की।
मई 2022 में अचानक कम कर दी गई पेंशन, कारण बताओ नोटिस भी नहीं
इनका कहना है कि याची गण पीडीए के कर्मचारी थे। 2019-20 में सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी पेंशन पा रहे थे। अचानक मई 2022 में पेंशन कम कर दी गई। पेंशन 3000 से 6000 रूपये कम कर दी गई है। कटौती करने से पहले कारण बताओ नोटिस नहीं दी गई है।
जब मांगी कोर्ट ने जानकारी तो दिया ऐसा जवाब कि दायर की गई याचिका
कोर्ट ने जानकारी मांगी तो बताया गया कि याचियों ने 2017 में ही इस आशय का वचन दिया था। शासनादेश 28 मई 2021 के आधार पर पेंशन में कमी की गई है। याची ने सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस का हवाला देते हुए कहा कि विभाग अधिक भुगतान की वसूली नहीं कर सकता। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका की सुनवाई 29 अगस्त को होगी।