आज हम आपको अंतिम समय में कुछ ऐसे निवेश बताने जा रहे हैं जिससे टैक्स को बचाया जा सकता है..
गर टैक्स बचाने के लिए अब तक आपने कोई उपाये नहीं किया है तो आज हम आपको अंतिम समय में कुछ ऐसे निवेश बताने जा रहे हैं जिससे टैक्स को बचाया जा सकता है।
इनकम टैक्स जमा करने की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आते जा रही है, करदाता इसे बचाने के नए-नए उपाये खोजने में लगे हैं। इसके लिए निवेश एक अच्छा विकल्प है। अगर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही सही योजना के साथ निवेश किया जाए तो यह साल के अंत में टैक्स बचाने में करदाता की बहुत मदद करता है, लेकिन अगर आपने अब तक किसी भी तरह का कोई निवेश नहीं किया है तो चिंता की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आखिरी समय में भी आप अपने टैक्स के पैसे को बचा सकते हैं।
कैसे बचेगा टैक्स का पैसा
इनकम टैक्स के पैसे को बचाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। इसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ELSS) अंतिम समय में सबसे अच्छा निवेश माना जाता है। वहीं, कर्मचारी भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम, होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट जैसे निवेशों पर भी विचार किया जा सकता है। अंतिम समय में निवेश के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं।
Public Provident Fund
सामान्य भविष्य निधि एक छोटी बचत निवेश अवधि के साथ लंबी अवधि की योजना के लिए भी सही है। यह एक सरकार समर्थित योजना है और ये पूरी तरह से जोखिम मुक्त होने के साथ-साथ निवेशकों को लाभ की गारंटी प्रदान करते हैं।
ELSS और NPS
इक्विटी से जुड़ी बचत योजनाओं में व्यवस्थित निवेश योजना के माध्यम से निवेश करने की हमेशा सलाह दी जाती है। इसके लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स एक अच्छा उपाय है। ये तीन साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आता है और बाजार जोखिमों के अधीन होता है। नेशनल पेंशन सिस्टम में योगदान करने वाले लोग आयकर अधिनियम की धारा 80CCD के तहत कटौती के हकदार होते हैं।
Fixed Deposit
झटपट टैक्स बचना है तो बैंक जाकर कर लें। यह एक लोकप्रिय विकल्प है और एक व्यक्ति को एफडी में निवेश के लिए धारा 80 सी के तहत टैक्स में कटौती मिलती है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है।
बीमा योजना
Health Insurance में निवेश करके भी टैक्स में कटौती मिलती है। धारा 80D कटौती सीमा के साथ एक लाख का चिकित्सा बीमा खरीदें। इसमें स्वयं और परिवार के लिए 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए 50,000 रुपये वाला विकल्प लें।