कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने कपूरथला में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिका लंबित रहते उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाने की भी अपील की है। याचिका पर जज ने सुनवाई से इन्कार करते हुए इसे मुख्य न्यायाधीश को रेफर कर दिया।
एनडीपीएस के मामले में सुखपाल खैरा को हाल ही में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत मिलने के दिन ही उनके खिलाफ कपूरथला में एक और एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप हैं कि सुखपाल खैरा ने उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में गवाह को धमकाया और सबूतों को मिटाने का प्रयास किया है। खैरा ने उनके खिलाफ दर्ज इस एफआईआर को बदले की भावना और राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। साथ ही उक्त एफआईआर को लेकर फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिका गुरुवार को सुनवाई के लिए जस्टिस विकास बहाल की कोर्ट में आई थी लेकिन उन्होंने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया क्योंकि वे पहले एक मामले में खैरा के खिलाफ वकील रह चुके हैं। अब याचिका पुन: चीफ जस्टिस के पास जाएगी जहां से सुनवाई के लिए नई बेंच तय की जाएगी।




