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ईवीएम में कैद 17 प्रत्याशियों का भाग्य, स्ट्रांग रूम के बाहर दो स्तरीय सुरक्षा घेरा

चरखी दादरी। मतदान के बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को अन्य उपकरणों व संबंधित कागजातों के साथ स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। इनमें 17 प्रत्याशियों का भाग्य का भाग्य कैद है। चार जून को होने वाली मतगणना तक स्ट्रांग रूम के बाहर दो स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। खर्चा चुनाव पर्यवेक्षक उपेंद्रबीर की उपस्थित में रात करीब एक बजे स्ट्रांग रूम को सील करके सुरक्षा आटीबीपी को सौंप दी गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम होगा जिसकी एक चाबी स्ट्रांग रूम के इंचार्ज और दूसरी चाबी एईआरओ के पास होगी। स्ट्रांग रूम पर दिन-रात 24 घंटे आटीबीपी के जवानों की सुरक्षा रहेगी और इसके साथ ही इनकी सीसीटीवी से लगातार 24 घंटे कवरेज होगी। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम के पास ही एक नियंत्रण कक्ष भी होगा, जो 24 घंटे काम करेगा। राजपत्रित अधिकारी पुलिस अधिकारी के साथ 24 घंटे स्ट्रांग रूम के सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करेगा।
उपायुक्त ने कहा कि जहां ईवीएम को रखा गया है, उस परिसर में लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम स्ट्रांग रूम को सील करने से पहले उनकी लाइट को काट दिया गया है, जाेकि मतगणना के दिन ही ऑन की जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए आपात व्यवस्था के लिए जेनरेटर भी उपलब्ध रहेगा।

सील करने से पहले अधिकारियों ने किए हस्ताक्षर
उपायुक्त ने कहा कि शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे तक ईवीएम जमा करने का काम किया गया। सीलिंग के दौरान सील पर सक्षम अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। इस समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्ट्रांग रूम की दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। पहले स्तर में आईटीबीपी की सुरक्षा रहेगी। इसके बाद जिला पुलिस बल की सुरक्षा होगी। आईटीबीपी की ओर से लाॅगबुक का रख-रखाव किया जाएगा। इसमें सुरक्षा घेरे को पार करने वाले अधिकारी का नाम, तिथि, समय व अवधि का ब्योरा लिखना होगा। इनमें पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उम्मीदवार, उनके एजेंट या कोई अन्य सक्षम व्यक्ति हो सकता है।

अधिकारी, मंत्री और अन्य नेता नहीं ले जा सकेंगे वाहन
मनदीप कौर ने कहा कि किसी अधिकारी, मंत्री या किसी भी राजनीतिक दल के नेता को ईवीएम सुरक्षा परिसर में वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारी प्रत्येक दिन सुबह व शाम को स्ट्रांग रूम परिसर की आंतरिक परिधि तक ही जा सकता है और लाग बुक व वीडियोग्राफी की जांच करके इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजेगा।
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स्ट्रांग रूम सील करते समय चस्पा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करतीं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर। जनसंपर्क विभाग

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