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पंजाब के इन चुनावों में देरी को लेकर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, जारी किए आदेश

पंजाब में नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को फटकार लगाई। लगा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने सरकार से सवाल किया कि कार्यकाल खत्म होने के बावजूद अब तक चुनाव क्यों नहीं करवाए गए।

कोर्ट ने यह पूछा कि अगली सुनवाई पर सरकार कोर्ट को यह बताए कि चुनाव में देरी क्यों हुई और चुनाव कब होंगे। कोर्ट ने 23 सितम्बर तक लोकल बॉडीज विभाग के प्रधान सचिव को इस पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काऊंसिल का कार्यकाल कई माह पहले हो समाप्त हो चुका है। कई का तो कार्यकाल खत्म हुए 2 साल से ही ज्यादा का समय हो चुका है। जिसके कारण यहां के सभी विकास कार्य रुके पड़े हैं।

याची ने सरकार को यह चुनाव करवाने के लिए 5 जुलाई को एक कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन सरकार की तरफ से उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए अब उसे मजबूरी में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को चुनाव करवाने के निर्देश देने की मांग की है।

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