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CBSE एग्जाम में बढ़ी सख्ती: बोर्ड परीक्षा में तीसरी आंख से रहेगी नजर, नया आदेश जारी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली दसवीं व बारहवीं की परीक्षाओं पर इस बार तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा सेंटर बनाए जाने वाले स्कूलों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा नहीं होने पर उस स्कूल में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा सकें, इसके लिए यह फैसला किया गया है।

सीबीएसई भारत और 26 अन्य देशों के स्कूलों में दसवीं व बारहवीं के करीब 44 लाख विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं को आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए लगभग 8000 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। ऐसे में बोर्ड ने फैसला किया है कि परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा होनी चाहिए। यदि किसी स्कूल में सीसीटीवी की सुविधा नहीं है, तो उस स्कूल को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज की ओर से इस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डॉ. भारद्वाज के अनुसार परीक्षाएं सुचारू और निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाएं, इसके लिए सीबीएसई द्वारा सीसीटीवी नीति विकसित की गई है। उन्होंने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे नीति के अनुसार अपने स्कूलों में सीसीटीवी लगवाना सुनिश्चित करें। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अनुचित व्यवहार (नकल के मामलों) का पता लगाकर उनका समाधान करना है।

स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि कैमरे इस तरह से लगाने चाहिए जिससे कि परीक्षा केंद्र के प्रवेश, निकास द्वार और परीक्षा डेस्क सहित सभी क्षेत्र अच्छे से दिखाई दें। सीसीटीवी कैमरों के संबंध में छात्रों और शिक्षकों को पहले से बताया जाएगा और इसकी जानकारी केंद्र पर नोटिस के रूप में भी लगाई जाएगी।

सीसीटीवी से हुई रिकॉर्डिंग को परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के दो महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। परीक्षा केंद्र पर 10 कमरों या 240 छात्रों पर एक व्यक्ति को परीक्षा पर सतत निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन दस कमरों पर एक निरीक्षक की नियुक्ति होगी जो कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को नियमित रूप से देखेगा और यदि अनुचित साधन के प्रयोग का कोई मामला है तो इसकी रिपोर्ट बोर्ड को देगा।

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