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दिल्ली : स्थायी समिति के सदस्य का उपचुनाव नहीं कराएगा निगम

महापौर के निर्देश के बावजूद एमसीडी पांच अक्टूबर को सदन की बैठक में स्थायी समिति के एक सदस्य का उपचुनाव नहीं कराएगी। एमसीडी 26 सितंबर को स्थगित की गई सदन की बैठक की कार्यसूची से उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी हटाएगी। लिहाजा पांच को होने वाली सदन की बैठक में उपचुनाव का प्रस्ताव नहीं होगा। एमसीडी का कहना है कि उपराज्यपाल के निर्देश के बाद उपचुनाव पहले ही करा दिया है और अब वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी।

एमसीडी के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता, तब तक कोई उपचुनाव नहीं होगा। अब सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो इस विवाद का समाधान करेगी। उपराज्यपाल के निर्देश पर उपचुनाव कराने के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं भाजपा ने 26 सितंबर को सदन की बैठक में उपचुनाव नहीं कराने पर महापौर पर कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।

दरअसल, एमसीडी की स्थायी समिति के एक सदस्य के पद को भरने के लिए उपचुनाव की जरूरत थी। महापौर ने यह उपचुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इस तरह एमसीडी ने यह उपचुनाव 26 सितंबर को कराने का निर्णय लिया। मगर उस दिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों को सदन की बैठक में मोबाइल फोन नहीं ले जाने देने पर महापौर ने उपचुनाव नहीं कराया था और उन्होंने पांच तक बैठक स्थगित कर दी थी। इसके बाद उपराज्यपाल के निर्देश पर एमसीडी ने 27 सितंबर को यह उपचुनाव करा दिया। इस चुनाव में आप पार्षदों ने हिस्सा नहीं लिया था।

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