पंजाब के लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, जिला मैजिस्ट्रेट शौकत अहमद पारे ने धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारी वाणिज्यिक वाहनों (ट्रक, ट्रॉली, तेल टैंकर आदि) पर प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त वाहनों पर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
आदेशों के मुताबिक बठिंडा शहर की आबादी काफी बढ़ गई है और आबादी बढ़ने के कारण शहर में वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारी व्यावसायिक वाहन भी शहर में प्रवेश करते हैं, जिसके लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। आदेशों के मुताबिक मानसा की तरफ से आने वाला ट्रैफिक आईटीआई चौक से रिंग रोड होते हुए टी-प्वाइंट बादल रोड तक जाएगा। इसी प्रकार डबवाली की ओर से आने वाला यातायात टी-प्वाइंट बादल रोड से रिंग रोड होते हुए जाएगा। इसी प्रकार, मलोट/मुक्तसर की ओर से आने वाला यातायात टी-प्वाइंट रिंग रोड से आईटीआई चौक, घनैया चौक और बरनाला बाईपास से होकर जाएगा।
इसी तरह गोनियाना की तरफ से आने वाला ट्रैफिक घनैया चौक बठिंडा, टी-प्वाइंट रिंग रोड मलोट रोड से रिंग रोड, घनिया चौक से बरनाला बाईपास तक जाएगा। इसी तरह चंडीगढ़ की तरफ से आने वाला ट्रैफिक बीबीवाला चौक बठिंडा से आगे घनैया चौक तक जाएगा। आदेश के मुताबिक जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले से पत्र के माध्यम से खाद्यान्न ट्रकों को शहर में प्रवेश की छूट मांगी गई है।इन खाद्यान्न ट्रकों के शहर में प्रवेश करने से पहले ट्रक मालिकों को जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता बठिंडा से विशेष पास जारी किए जाएंगे। आदेश के अनुसार ये पास जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता बठिंडा द्वारा वरिष्ठ कप्तान पुलिस बठिंडा के समन्वय से जारी किए जाएंगे। यह आदेश 7 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगा।