
राजधानी के लाखों वाहन मालिकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने से जुड़ी एक साल की समयसीमा को समाप्त कर दिया है। अब 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिक अपने वाहन का पंजीकरण निरस्त हो जाने के बाद भी किसी भी समय दूसरे राज्यों में एनओसी लेकर पुनः पंजीकरण करवा सकेंगे।
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उस प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसमें पंजीकरण समाप्ति के एक वर्ष के भीतर ही एनओसी आवेदन की बाध्यता थी। उन्होंने कहा कि यह कदम जनता की सुविधा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी दोनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सरकार एक वर्ष की सीमा हटाकर नागरिकों को अपने पुराने वाहनों को जिम्मेदारीपूर्वक दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने में सक्षम बना रहे हैं। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि इस सीमा के कारण अब तक बड़ी संख्या में पंजीकरण निरस्त वाहन दिल्ली में फंसे हुए थे।
इन्हें न तो स्क्रैप किया जा रहा था न ही दूसरे राज्यों में स्थानांतरित। अब पुराने वाहन वैधानिक रूप से उन राज्यों में भेजे जा सकेंगे, जहां उनके संचालन की अनुमति है। मंत्री ने कहा कि यह निर्णय कई जनप्रतिनिधियों के अनुरोध और परिवहन विभाग की आंतरिक समीक्षा के बाद लिया गया है।
 
				 
					




