
हरियाणा ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज योजना की डेट को बढ़ा दिया है। विभाग ने अब इस योजना को 11 नवंबर तक लागू रखने का फैसला लिया है। 12 मई से सरचार्ज माफी योजना प्रदेश में लागू हुई थी। आपको बता दें कि जो भी उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान का ऑप्शन चुनेगा, उसे मूल राशि पर 10 फीसदी तक छूट और सरचार्ज पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी।
सरचार्ज माफी योजना (Surcharge Waiver Scheme) बिजली उपभोक्ताओं के लिए होती है। इसके तहत लोग अपने बकाया बिलों पर लगे अतिरिक्त शुल्क (सरचार्ज) से राहत पा सकते हैं। इस योजना के तहत अगर बकाया बिलों का भुगतान किया जाता है, तो सरचार्ज में छूट या माफी मिल जाती है।
जानकारी के मुताबिक, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें मूल राशि पर 10 फीसदी तक का डिस्काउंट और सरचार्ज 100 फीसदी माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जो लोग 4 या 8 महीने में किश्तों में अपने बकाया पैसे जमा करेंगे, उन्हें 100 फीसदी सरचार्ज की छूट मिलेगी। वहीं, सरकारी बिल्डिंग्स के कनेक्शनों के बकाया बिलों पर भी एकमुश्त भुगतान करने पर 100 फीसदी सरचार्ज छूट मिलेगी। औद्योगिक और अन्य श्रेणियों की बात करें, तो उन्हें मूल राशि का भुगतान करने पर 50 फीसदी सरचार्ज डिस्काउंट मिलेगा।
इस योजना के लागू होने को लेकर अनिल विज ने कहा कि इससे बिजली वितरण कंपनियों की वसूली बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में बकाया बिलों का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, जिन लोगों का बिजली कनेक्शन कट गया था, वो भी कुछ पैसे जमा करने के बाद फिर से अपना कनेक्शन करा सकते हैं।



