
राजस्थान में विभागीय प्रकरणों से जुड़े मामलों में सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने आपराधिक प्रकरणों में दोषी 2 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी है। वहीं 4 सेवानिवृत्त चिकित्सकों सहित 5 की पेंशन रोकने के आदेश भी जारी कर दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आयुर्वेद एवं पशुपालन विभाग के 2 चिकित्सा अधिकारियों को आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध होने के आधार पर “सेवा से पदच्युत किए जाने” के दंड से दंडित किया गया।
इसके अतिरिक्त, राजस्थान (सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों के विरुद्ध संचालित विभागीय जांच के 3 प्रकरणों में सख्त निर्णय लेते हुए 4 चिकित्सकों एवं एक कार्मिक के विरुद्ध पेंशन रोके जाने के दंड का अनुमोदन किया गया है।
नियम 16 सीसीए के ही 2 अन्य प्रकरणों में लंबे समय से अनुपस्थित रहने एवं अराजकीय आचरण के आरोपों में 2 अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों पर आधारित जांच निष्कर्षों को राज्यपाल से अनुमोदन हेतु भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं, नियम 17 सीसीए के एक प्रकरण में अपील स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारी को राहत प्रदान की गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक शुचिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।




