राष्ट्रीय

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को मंजूरी, देश में बनेगा NTC

केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन (NTC) बनाने का प्रावधान पास हुआ।

संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि बिल अब लोकसभा में पेश किया जाएगा।

क्या होगा NTC?

NTC एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो देशभर के करीब 16 ट्रिब्यूनल की नियुक्तियों, कामकाज और इन्फ्रास्ट्रक्चर की निगरानी करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक, NTC का हेड एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज होगा। उसका कार्यकाल 5 साल या 70 साल की उम्र तक होगा।

SC के आदेश पर उठाया कदम

सरकार ने ये कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मई 2018 में NTC बनाने को कहा था और 2020 में दोहराया। पिछले साल नवंबर में कोर्ट ने कहा था कि NTC बनाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और 4 महीने का समय दिया था।

जून में CJI सूर्यकांत ने ट्रिब्यूनल की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल आपने बनाए। ये आपके लिए सिरदर्द और हमारे लिए बोझ हैं। कुछ को छोड़कर ये नो मैन्स लैंड बन गए हैं। किसी के प्रति जवाबदेह नहीं।

अब कैबिनेट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को मंजूरी दे ही और जल्द ही इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा।

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