H-1B जीवनसाथियों के लिए खुशखबरी!
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) एच-1बी और एल-1 वीजा धारकों के जीवनसाथियों के लिए स्वचालित वर्क परमिट नवीनीकरण अवधि को 180 दिनों से बढ़ाकर 540 दिन करेगा। यह बदलाव 13 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा और 4 मई, 2022 को या उसके बाद दाखिल किए गए आवेदनों पर लागू होगा।
इस विस्तार का उद्देश्य प्रसंस्करण में देरी के कारण काम में आने वाली रुकावटों को रोकना है, जो कि पहले भी रिपोर्ट की गई एक समस्या है। ग्रीन कार्ड चाहने वाले H-1B वीजा धारकों (H-4 वीजा) के जीवनसाथी और L-1 वीजा धारकों (L-2 वीजा) के जीवनसाथी वर्क परमिट के लिए पात्र हैं।
होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव एलेजांद्रो एन. मयोरकास ने कहा, जनवरी 2021 से, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 16 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा की हैं और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग व्यवसायों को उन्हें भरने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, कुछ रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों के लिए स्वचालित विस्तार अवधि बढ़ाने से लालफीताशाही को खत्म करने में मदद मिलेगी जो नियोक्ताओं पर बोझ डालती है, यह सुनिश्चित करेगी कि रोजगार के लिए पात्र लाखों व्यक्ति हमारे समुदायों में योगदान करना जारी रख सकें, और हमारे देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी।यूएससीआईएस के निदेशक उर एम. जादौ ने कहा, यूएससीआईएस अपने देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए आव्रजन प्रणाली में अनावश्यक बाधाओं और बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, यह अंतिम नियम अमेरिकी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को बेहतर तरीके से बनाए रखने में मदद करेगा और समय पर ईएडी नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने वाले श्रमिकों को उनकी स्वयं की गलती के बिना उनके रोजगार प्राधिकरण और रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज में चूक का सामना करने से रोकने में मदद करेगा।इस बात की चिंता है कि भविष्य के प्रशासन के तहत इस विस्तार को वापस लिया जा सकता है। H-4 वीजा वर्क परमिट को रद्द करने का पिछला प्रस्ताव 2021 में वापस ले लिया गया था।यह अंतिम नियम पात्र व्यक्तियों की काम करने की क्षमता और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए USCIS के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है। इसके अलावा, USCIS ने EAD प्रसंस्करण समय को समग्र रूप से कम करने और न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं-
वित्तीय वर्ष 2021 से अब तक स्थिति समायोजन के लिए लंबित आवेदन वाले व्यक्तियों के लिए औसत ईएडी प्रसंस्करण समय को आधे से कम करना।
काम के लिए योग्य व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए समुदायों के साथ जुड़ना और आवेदकों के लिए जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करना।
शरण आवेदकों और कुछ पैरोलियों के लिए EAD आवेदन प्रोसंस्करण समय को 30-दिन के औसत से कम या उसके बराबर करना।
आवेदकों की कुछ श्रेणियों के लिए ईएडी वैधता अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करना।
शरणार्थी EAD आवेदनों के प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करना और शरणार्थियों और पैरोलियों के लिए EAD आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग का विस्तार करना।