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RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर न‍ियमों का पालन नहीं करने पर लगाया भारी जुर्माना, जान‍िए क्‍या है पूरा मामला

RBI Imposes Penalty on Ola: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Ola Financial Services) पर 1.67 करोड़ रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि प्रीपेड भुगतान प्रणाली (Prepaid Payment System) और अपने ग्राहक को जानिये (KYC) नियमों से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है. आपको बता दें ओला फाइनेंशियल सर्विसेज एप बेस्‍ड कैब सर्व‍िस देने वाली ओला की सहयोगी कंपनी है. यह टू-व्‍हीलर और फोर-व्‍हीलर व्‍हीकल के अलावा पर्सनल लोन भी उपलब्ध कराती है.

पहले नोटिस जारी करके पूछा गया था यह सवाल
रिजर्व बैंक की तरफ से द‍िए गए बयान में बताया गया क‍ि जांच में पाया गया कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज (Ola Financial Services) केवाईसी को लेकर जारी न‍ियमों का पालन नहीं कर रही थी. केंद्रीय बैंक के अनुसार, कंपनी को इस संबंध में पहले एक नोटिस भी जारी किया गया था और पूछा गया था कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए क्यों न उसपर जुर्माना लगाया जाए.

आरबीआई के न‍ियमों का पालन करने में कोताही
आरबीआई ने कहा, ‘कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया क‍ि निर्देशों को लागू करने में कोताही बरती गई है और ओला पर पेनाल्‍टी लगाना जरूरी है.’ केंद्रीय बैंक की तरफ से बताया गया क‍ि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए की गई है. इसका मकसद ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के अपने ग्राहकों के साथ किसी लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है.

आरबीआई ने इन बैंकों पर भी लगाया जुर्माना
इससे पहले आरबीआई ने न‍ियमों का पालन नहीं करने पर सोमवार को तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था. ज‍िन बैंकों पर यह जुर्माना लगाया गया उनमें द नासिक मर्चेन्ट्स कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हैं.

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