पंजाबराज्य

Vote के लिए अब कर सकेंगे 12 पहचान पत्रों का इस्तेमाल

 वोट डालने वालों के लिए जूरूरी खबर सामने आई है। दरअसल अब आप वोट डालने के लिए 12 पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हलका वैस्ट के होने वाले चुनावों में चुनाव के लिए वोटर इलैक्टोरल फोटो पहचान पत्र (एपिक) सहित 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे। 

इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला चुनाव अधिकारी हिमांशु जैन ने बताया कि 19 जून को वोट डालते वक्त वोटर एपिक कार्ड के साथ 12 अन्य पहचान पत्रों जिन में भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस, केंद्र-राज्य सरकार पी.एस.यू. और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डाकघर, बैंक द्वारा जारी पासबुक, पैन कार्ड, एन.पी.आर. ताहित आर.जी.आई. द्वारा जारी कार्ड, मनरेगा कार्ड, लेबर मंत्रलाय द्वारा जारी हैल्थ इंश्योरैंस कार्ड, पैंशन दस्तावेज, एम.पी., विधायक और पार्षद द्वारा जारी पहचान पत्र, यू.डी.आई.डी. कार्ड और अधार कार्ड जिन पर वोटर की फोटो लगी हो, द्वारा वोटर अपनी वोट डाल सकते हैं।

उन्होंने वोटरों को 19 जून को बिना किसी दबाव और भय के साथ मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिमय चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है !

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